पोस्ट ऑफिस की 5 योजनाओं पर नहीं मिलती 80C के तहत छूट, क्या निवेश करना होगा सही:-हेल्लो दोस्तों क्या आप भी अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को टेक्स में लुटाना चाहते है या फिर टेक्स छुट का लाभ लेना चाहते है लेकिन आपको नहीं पता कि कौनसी स्कीम में निवेश करने पर आपको टेक्स में छुट मिलेगी और किसमे नहीं तो आपको चिंता करने की आवश्कता नहीं है इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की कुछ ऐसी चुनिन्दा स्कीम के बारे में बताने वाले जिसमे आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है क्या इनमें निवेश करना उचित होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे जिससे आप किसी गफलत में ना रह कर सावधान हो जाए
पोस्ट ऑफिस स्कीम
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में आज भी लोग बढ़ चढ़ कर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि कारण ये है कि कई स्माल सेविंग स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए की छूट मिलती है मगर हम आपको आज उन स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट
ये योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर दो साल में जमा राशि पर 7.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट का लाभ मिलता है इस योजना के तहत इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट नहीं मिलती है
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम
इस स्कीम के तहत 1 से 3 वर्ष तक के इन्वेस्ट पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत भी आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन वहीं 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम टेक्स की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट का लाभ मिलेगा
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी
इस स्कीम में 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत छूट का लाभ नहीं मिलेगा योजना के तहत जमा राशि पर 6.7 प्रतिशत का इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम
इस स्कीम के तहत भी इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट का लाभ नहीं मिलेगा
किसान विकास पत्र स्कीम
इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करने पर भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट की गई रकम पर 7.50 प्रतिशत इंटरेस्ट का लाभ मिलता है