अब बिना हेलमेट 2500 रुपए और पीयूसी नहीं होने पर दस हजार जुर्माना:-हेल्लो दोस्तों क्या आप भी नीजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाये अब ट्रेफिक नीयमो का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना क्योंकि अब प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने का प्रस्ताव लागू हो चुके हैं अब गाड़ी चलाते समय नियमों के उल्लंघन पर 1 से 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा सबसे अधिक सख्ती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर की जाएगी ऐसा पाए जाने पर सीधे 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी अधिसूचना हाईकोर्ट में पेश की थी इसे रिकॉर्ड में लेकर मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व अन्य न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया गया हैं याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि संशोधित नियम को स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के जारी नियमों का पालना राज्य सरकार नहीं कर रही थी
कब से पेंडिग था मामला
आपको बता दे कि याचिका 2019 से पेंडिंग चल रही थी जिसमें कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके थे तब जाकर कहीं सरकार ने अब 2023 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अपराधों पर जुर्माने की राशि तय की गई है अब वही राशि मध्य प्रदेश में भी लागू होगी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए गए हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसकी कड़ाई से पालना करायी जायेगी
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याचिका में क्या था विशेष
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में जो अपराध होते हैं उसकी जुर्माना राशि केंद्र सरकार ने बहुत अधिक बढ़ा दी है ताकि लोग डरके नियमों का पालन करें लेकिन प्रदेश में इसे जन नेताओं ने लागू नहीं होने दिया नेताओं की दलील थी कि जुर्माना बहुत ज्यादा है इससे गरीब नागरिक ही सर्वाधिक परेशान होंगे
ध्यान रखें ट्रेफिक नीयमो का उल्लंघन किया तो भरना होगा इतना जुर्माना
- बिना हेलमेट: 2500 रुपए
- बिना इंश्योरेंस: 3000 रुपए
- अनफिट छोटे वाहन और बड़े वाहन पर क्रमशः : 5000 रुपए, 10 हजार रुपए
- बिना लाइसेंस: 3000 रुपए
- प्रतिबंधित इलाके में हॉर्नज बजाने पर: 2000 रुपए
- वायु एवं ध्वनी प्रदूषण: 10 हजार रुपए
- तय सीमा से ज्यादा गति: 1000-3000 रुपए
- गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल: 10000 रुपए तक
- नाबालिग यदि दुर्घटना करते हैं तो: 25 हजार रुपए
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Road pr jo bade bade gadhe Aur road ke kinare ki light khrab hai ya phir road ke kinaro ke khambo pr light hi nhi hai uski wajah se bhi to aam janta ko preshani hoti hai usko bhi to court solution kre.
Sahi kaha aapne
1947 se ab tak fine hi wasula ja raha hai sarkar ka kitna bada pet hai ki bharta nahi, sarkar nahi chalana aata hai hame de do hum chala lenge
Bahut achcha kar rahi hai sarkar jyadatar nabalig bachche buri tarah se gadi chalate han jiski vajah se durghatna bhi ho jati thi iss niyam se unki suraksha bhi hogi
M C sarkar esko to apne Paisa jama karna bhosri ko janta ke taklif kya matlab hai….
Jurmana garibo Dena hota hai amiro ko nahi kyonki unake pass pairwise hai
Bohat badhiya is kanoon se hamare desh ki yuwa peedhi safe ra payegi.
modi ji aap meri padhai me madad kare